विकासखण्ड कुसमी के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय सेमरा की अधीक्षिका यामिनी सिंह को प्रवेश संबंधी विसंगति पाए जाने पर आयुक्त सरगुजा संभाग द्वारा निलंबित किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय सेमरा की अधीक्षिका सिंह द्वारा प्रवेश संबंधी विसंगतियां तथा जनपद कार्यालय कुसमी में जाकर अनुशासनहीनता एवं गैर मर्यादित व्यवहार किया गया है। उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के सर्वथा विपरीत है। उक्त कृत्य के लिए यामिनी सिंह (मूल पद व्याख्यता एल.बी.) कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय सेमरा को आयुक्त सरगुजा द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में सिंह का मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा, सरगुजा संभाग अम्बिकापुर नियत किया गया है। उन्हें निलंबन की अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।