🌀प्रेस-विज्ञप्ति🌀
थाना-कुण्डा जिला कबीरधाम छत्तीसगढ
दिनांक 26/06/2024
नाबालिग अवस्था से पीड़िता के साथ दैहिक शोषण करने वाले आरोपी गिरफ्तार
पीड़िता को शादी करने का झांसा देकर करते रहा बलात्कार
आरोपी के विरुद्ध धारा 376,(2)(n) भादवि 06 पॉक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
मामला थाना कुंडा क्षेत्रातंर्गत का है ,पीड़िता दिनांक 25.06.2024 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी पुष्पेन्द्र उर्फ पप्पू चंद्राकर निवासी बांधा द्वारा मार्च 2021 से मई 2024 तक पीड़िता को शादी करने का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाने कि रिपोर्ट पर थाना कुंडा में अपराध क्रमांक 119/ 24 धारा 376,(2)(n) भादवि 06 पॉक्सो एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया था।
मामले से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया,मामला महिला संबंधी एवम संवेदनशील होने से पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. अभिषेक पल्लव के द्वारा त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देश दिया गया तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास कुमार व पुष्पेंद्र बघेल ,अनुविभागीय पुलिस अधिकारी पंडरिया पंकज पटेल के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी महेश प्रधान के नेतृत्व में टीम तैयार किया गया। अपराध दर्ज होने के कुछ ही घंटो में आरेापी की पतासाजी कर आरोपी को गिरफ़्तार और घटना में प्रयुक्त कार को आरोपी के कब्जे से जप्त किया गया। आरोपी पुष्पेन्द्र उर्फ पप्पू चंद्राकर पिता छबीलाल चंद्राकर उम्र 24 साल निवासी बांधा थाना पंडरिया जिला कबीरधाम के विरूद्ध विधिवत कार्यवाही कर गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
संपूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक महेश प्रधान, प्र.आर. मुकेश राजपूत,भेालाराम यादव, आर. विकास श्रीवास्तव, हिरेश सिंह, अजय चंद्रवंशी,आलोक सिंह, म. आर. नुमति साहू, बबली चंद्राकर विशेष योगदान रहा है