सहसपुर में अवैध कच्ची महुआ शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई आबकारी वृत्त सहसपुर लोहारा द्वारा 08 मई 2026 को विशेष अभियान के तहत की गई।
आबकारी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, अवैध शराब के धारण एवं विक्रय के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम सहसपुर में रमेश कुमार खुसरो द्वारा अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बेची जा रही है। सूचना के आधार पर आबकारी टीम ने मौके पर पहुंचकर संदेही के मकान की विधिवत तलाशी ली।
तलाशी के दौरान कुल 07 बल्क लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की गई, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 700 रुपए बताई गई है। बरामद शराब को जप्त कर आरोपी रमेश कुमार खुसरो पिता मनराखन खुसरो, उम्र 53 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 13 सहसपुर को गिरफ्तार किया गया।
आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)क, 34(2) एवं 59(क) के तहत गैर जमानती प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
यह कार्रवाई आबकारी आयुक्त पदुम सिंह एल्मा एवं कलेक्टर गोपाल वर्मा के निर्देशानुसार जिला आबकारी अधिकारी अजय सिंह धुर्वे के मार्गदर्शन में की गई। पूरी कार्रवाई आबकारी वृत्त सहसपुर लोहारा प्रभारी रामानंद दीवान के नेतृत्व में संपन्न हुई।
कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक (परि.) रिखीराम नेताम, नवराति कुजुर, आबकारी मुख्य आरक्षक विद्यासिंह परमार, आरक्षक इम्तियाज खान, आकाश चौहान एवं वाहन चालक देव का विशेष योगदान रहा।
