1. कायम प्रकरण — 01
2. गिरफ्तार आरोपी — 01
3. जप्त कुल मदिरा — 28 नग पाव देशी मदिरा प्लेन बाजार मूल्य – 2520/- रुपए
4. धारा–34(1)क,34(2) आबकारी एक्ट गैर जमानतीय प्रकरण
अवैध शराब के खिलाफ अभियान के तहत् सचिव सह आयुक्त आर संगीता एवं प्रबंध संचालक सी.एस. एम.सी.एल. श्याम लाल धावड़े के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर गोपाल वर्मा तथा जिला आबकारी अधिकारी अजय सिंह धुर्वे के मार्गदर्शन में अवैध शराब के विक्रय / धारण के विरूद्ध दिनांक 12.01.2025 को मुखबिर से प्राप्त मौखिक सूचनानुसार आबकारी वृत्त कवर्धा के ग्राम रवेली थाना पिपरिया में आरोपीया कमलेश बाई चतुर्वेदी पति इतवारी चतुर्वेदी के रिहायशी मकान से 28 नग पाव देशी मदिरा प्लेन कुल 5.04 बल्क लीटर जप्त की गई। उक्त आरोपीया के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम वर्ष 1915 यथा संशोधित की धारा 34(1)क, 34(2) के तहत प्रकरण कायम कर जेल दाखिल कर न्यायिक रिमांड में लिया गया । वृत्त प्रभारी कवर्धा गीता साहू के नेतृत्व में उक्त कार्यवाही की गई । कार्यवाही दौरान कवर्धा वृत्त प्रभारी अभिनव आनंद बख्शी, बोडला प्रभारी अभिनव कुमार रायजादा ,स लोहारा प्रभारी रामानंद दीवान ,आबकारी मुख्य आरक्षक विद्या सिंह परमार, आबकारी आरक्षक कमल मेश्राम, जगदीश उईके, इम्तियाज खान, वाहनचालक डायमंड साहू, राजेश कौशिक का विशेष योगदान रहा |