1. कायम प्रकरण — 02
2. गिरफ्तार आरोपी — 02
3. जप्त कुल मदिरा — 23.94 बल्क लीटर मध्य प्रदेश निर्मित नॉन ड्यूटी पेड (133 नग पाव)
बाजार मूल्य – 13300/- रुपए
4. धारा – 34(1)क,34(2),36 59(क)आबकारी एक्ट गैर जमानतीय प्रकरण
अवैध शराब के खिलाफ अभियान के तहत् सचिव सह आयुक्त आर संगीता, प्रबंध संचालक सी.एस.एम.सी.एल. श्याम लाल धावड़े एवं कलेक्टर गोपाल वर्मा के निर्देशानुसार तथा उपायुक्त आबकारी जी.के.भगत व जिला आबकारी अधिकारी अजय सिंह धुर्वे के मार्गदर्शन में अवैध शराब के विक्रय / धारण के विरूद्ध दिनांक 24.01.2025 रात्रि गश्त के दौरान को मुखबिर से प्राप्त मौखिक सूचनानुसार आबकारी वृत्त पंडरिया के आबकारी जांच चौकी पोलमी से 4 किमी की दूरी में ग्राम आगरपानी थाना कुकदूर में आरोपी 1. सिद्धराम धुर्वे एवं 2. जोहन सिंह गोंड के होटल से क्रमशः 1. 75 नग पाव व 2. 58 नग पाव प्रिंस देशी मदिरा प्लेन मप्र में निर्मित नॉन ड्यूटी पेड जप्त की गई।उक्त दोनों आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम वर्ष 1915 यथा संशोधित की धारा 34(1)क, 34(2), 36, 59(क) के तहत प्रकरण कायम कर जेल दाखिल कर न्यायिक रिमांड में लिया गया । आबकारी वृत्त पंडरिया एवं पोलमी चेकपोस्ट अभिनव आनंद बख्शी के नेतृत्व में उक्त कार्यवाही की गई ।
उक्त दोनों कार्यवाही के दौरान स.जि.आब.अ. मनोज राठौर, कवर्धा वृत्त प्रभारी गीता साहू, बोड़ला वृत्त प्रभारी अभिनव कुमार रायजादा, वृत्त स लोहारा प्रभारी रामानंद दीवान ,आबकारी मुख्य आरक्षक विद्या सिंह परमार, आबकारी आरक्षक, कमल मेश्राम, जगदीश उईके, इम्तियाज खान, वाहनचालक डायमंड साहू, दिलीप ठाकुर का विशेष योगदान रहा।