1. कायम प्रकरण — 01
2. गिरफ्तार आरोपी — 01
3. जप्त कुल मदिरा — 13 लीटर कच्ची महुआ शराब बाजार मूल्य – 1300/- रुपए
4. . धारा — 34(1) क, 34(2)एवं 59(क) आबकारी एक्ट गैर जमानतीय प्रकरण
अवैध शराब के खिलाफ अभियान के तहत कलेक्टर गोपाल वर्मा के निर्देशानुसार तथा उपायुक्त आबकारी जी.के.भगत व जिला आबकारी अधिकारी अजय सिंह धुर्वे के मार्गदर्शन में अवैध शराब के विक्रय / धारण के विरूद्ध दिनांक 25.01.2025 को मुखबीर से प्राप्त मौखिक सूचनानुसार आबकारी वृत्त सहसपुर लोहारा के ग्राम छिरबांधा थाना सहसपुर लोहारा में आरोपीया कुंती यादव के रिहायशी मकान से 13 बल्क लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त की गई।
उक्त आरोपिया के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम वर्ष 1915 यथा संशोधित की धारा 34(1)क, 34(2), 59(क) के तहत प्रकरण कायम कर जेल दाखिल कर न्यायिक रिमांड में लिया गया । आबकारी वृत्त सहसपुर लोहारा प्रभारी रामानंद दीवान के नेतृत्व में उक्त कार्यवाही की गई ।
उक्त दोनों कार्यवाही के दौरान कवर्धा वृत्त प्रभारी गीता साहू, बोड़ला वृत्त प्रभारी अभिनव कुमार रायजादा, वृत्त पंडरिया प्रभारी अभिनव आनंद बख्शी, आबकारी मुख्य आरक्षक विद्या सिंह परमार, आबकारी आरक्षक कमल मेश्राम, जगदीश उईके, इम्तियाज खान, वाहनचालक राजेश कौशिक, डायमंड साहू का विशेष योगदान रहा |