जिले में खरीफ वर्ष 2024 में समर्थन मूल्य पर धान, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी, मूंग, उड़द, अरहर एवं अन्य फसलों के साथ-साथ गन्ना कारखानों में गन्ना विक्रय करने वाले किसानों के लिए एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जिसके लिए कृषि उन्नति योजना योजनांतर्गत पूर्व वर्ष के पंजीकृत कृषकों को सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से पोर्टल पर मैन्युअली कैरी फारवर्ड किया जाएगा।
कृषि विभाग के उपसंचालक ने बताया कि एकीकृत किसान पोर्टल में नवीन पंजीयन तथा पूर्व में पंजीकृत फसल के रकबे में संशोधन की कार्यवाही के लिए समय सीमा 01 जुलाई से 31 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है। योजना में नवीन पंजीयन, फसल रकबे में संशोधन एवं व्यक्तिगत जानकारी में संशोधन कार्य का सत्यापन कार्य ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से किया जाएगा। कृषकों के पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज – ऋण पुस्तिका, बी-1, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संबंधित समितियों में जमा करना होगा। जमा किए गए आवेदनों के आधार पर एकीकृत किसान पोर्टल पर कृषकों का पंजीयन सेवा सहकारी समिति के आई.डी. के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही योजना अंतर्गत जिनकी मृत्यु या भूमि पर मालिकाना अधिकार समाप्त होने या भूमि का डाइवर्सन होने पर निरस्तीकरण का कार्य तहसील स्तर से की जाएगी।