जिले में मदिरा दुकानों के संचालन हेतु भवन/भूमि किराये पर लिए जाने के लिए पुनः आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला आबकारी अधिकारी अजय सिंह धुर्वे ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र एवं उससे लगे सीमावर्ती ग्राम पंचायत क्षेत्रों में आपत्तिरहित स्थल पर मदिरा दुकान संचालन के लिए पूर्व में आवेदन आमंत्रित किए गए थे, लेकिन उपयुक्त स्थल उपलब्ध न होने के कारण अपरिहार्य परिस्थितियों में उक्त प्रक्रिया को निरस्त करना पड़ा था।
जन-मानस की सुविधा एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अब छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर द्वारा जारी एसओपी के अनुसार पुनः आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान (मवेशीबाजार) के लिए सामान्य प्रयोग नियम 1(1) के अनुरूप आपत्तिरहित स्थल पर पूरे साज-सज्जा से युक्त भवन/भूमि किराये पर लिए जाने हेतु चतुर्थ निविदा आमंत्रित की गई है।
नगर पालिका क्षेत्र तथा उससे लगे सीमावर्ती ग्राम पंचायत क्षेत्रों में देशी मदिरा दुकान मवेशीबाजार एवं विदेशी मदिरा दुकान मवेशीबाजार के लिए भवन/भूमि प्रस्तावित की गई है।
मदिरा दुकान हेतु भवन/भूमि किराये पर लिए जाने से संबंधित निर्धारित मापदंडों की विस्तृत जानकारी कार्यालयीन दिवस एवं समय में कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी (कलेक्टोरेट), जिला कबीरधाम से प्राप्त की जा सकती है।
निविदा प्रपत्र शुल्क 1000 रुपये (एक हजार रुपये) बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जिला प्रबंधक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सी.एस.एम.सी.एल.), जिला-कबीरधाम के नाम से जमा कर 03 फरवरी 2026 को पूर्वान्ह 12 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।
मुहरबंद निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 03 फरवरी 2026 को दोपहर 2 बजे तक निर्धारित की गई है। नियत समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। कार्यालय में प्राप्त निविदाओं की तकनीकी बिड 03 फरवरी 2026 को शाम 4 बजे तथा वित्तीय बिड 05 फरवरी 2026 को शाम 4 बजे निविदाकारों की उपस्थिति में खोली जाएगी।
निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का संपूर्ण अधिकार समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

