
कबीरधाम | अवैध शराब के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाने चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आबकारी विभाग ने बोड़ला क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक गैरजमानती प्रकरण दर्ज किया है। यह कार्रवाई 18 नवंबर 2025 को आबकारी आयुक्त आर. शंगीता, कलेक्टर गोपाल वर्मा के निर्देश तथा जिला आबकारी अधिकारी अजय सिंह धुर्वे के मार्गदर्शन में की गई।
सूत्रों के अनुसार ग्राम कनवाटोला (थाना सिंघानपुरी जंगल क्षेत्र) में अवैध शराब विक्रय की सूचना प्राप्त होने के बाद आबकारी अमले ने दबिश दी। कार्रवाई के दौरान आरोपी रामकुमार गोंड पिता सेवाराम गोंड के मकान की तलाशी ली गई, जिसमें से 10 बल्क लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की गई। बरामद मदिरा को मौके पर ही विधिवत सीलबंद कर जप्त किया गया।
विभाग ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत गैरजमानती offense में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।
यह पूरी कार्रवाई वृत्त स. लोहारा प्रभारी रामानंद दीवान के नेतृत्व में की गई। टीम में आबकारी उप निरीक्षक गीता साहू, अभिनव रायजादा, मुख्य आरक्षक विद्या सिंह परमार, जगदीश सिंह उइके एवं आरक्षक कमल मेश्राम शामिल रहे, जिन्होंने अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
विभाग का संदेश :
अवैध मदिरा निर्माण एवं विक्रय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एवं दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।



