दिनांक 12.07.2025
कायम गैरजमानती प्रकरण – 01
*धारा 34(2)*
*प्रकरण 01*
आरोपी -01
परसादी पिता विष्णु उम्र 31 वर्ष , जाति बैगा , निवासी सरोधा, थाना भोरमदेव जिला कबीरधाम
जप्त मदिरा –
44 बल्क लीटर कच्ची महुआ शराब एवं 390किग्रा महुआ लाहन
01 दो पहिया वाहन पैशन प्रो,क्रमांक सीजी 10इ इ 8647
कुल बाजार मूल्य – 73900/- रुपये
अवैध शराब के खिलाफ अभियान के तहत् *माननीय श्याम लाल धावड़े* एवं *कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा* के निर्देशानुसार जिला आबकारी अधिकारी अजय सिंह धुर्वे* के मार्गदर्शन में अवैध शराब के विक्रय/ धारण के विरूद्ध कार्यवाही के क्रम में
दिनांक 12.07.2025 को
ख़ैरबाना सरोधा मार्ग के नाला किनारे अवैध रूप से महुआ शराब बनाने की सूचना में जिला आबकारी अधिकारी द्वारा तुरंत टीम गठित कर घटना स्थल भेजा गया जहां घेरा बंदी कर घटना स्थल पर *परसादी मेरावी* चढ़ी हाथ भट्ठी में महुआ शराब बनाते पाया गया तथा तलाशी लेने पर उसके संज्ञान आधिपत्य में तीन नग पीले रंग के डिब्बे में कुल 44 बल्क लीटर कच्ची महुआ शराब , 26 नग डिब्बे में भरा महुआ लाहन एवम् उसके अधिपत्य का मदिरा परिवहन आदि में प्रयुक्त एक दो पहिया वाहन एवं बनाने की सामग्री बरामद किया गया।
मौके पर बरामद सामग्री जप्त कर आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की यथा संशोधित धारा *34(1)क,च 34(2), 59(क)* के तहत प्रकरण कायम कर गिरफ्तार किया गया एवं न्यायिक रिमांड लेने की कार्यवाही किया जा रहा है।
सहायक जिला आबकारी अधिकारी मनोज कुमार राठौर के नेतृत्व में वृत्त स लोहारा प्रभारी रामानंद दीवान द्वारा कार्यवाही किया गया।कार्यवाही में आबकारी मुख्य आरक्षक विद्या सिंह परमार ,आबकारी आरक्षक अमर पिल्ले एवं वाहन चालक राजेश कौशिक का विशेष योगदान रहा |