कवर्धा – दिनों में सूरज सिंह ठाकुर जिम ट्रेनर जिम पर बलात्कार एवं अय्याशी का अड्डा अफवाह चल रहा था जिसके चलते युवती ने 164 दंड प्रक्रिया संहिता/ 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बयान जो मजिस्ट्रेट के सामने एकांत में होता है ।
उसमें बताया कि सूरज ने कभी भी मेरे साथ दुष्कर्म नहीं किया है जीसस स्वयं बयान को न्यायालय मैं मजिस्ट्रेट के सामने बताई।
फिर अपने अधिवक्ता एम एस परिहार रवि सिंह परिहार एवं सत्यम शिवम सुंदरम शुक्ला को बताई तब जमानत आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 18.06.25 को जमानत का लाभ दिया गया ।
जिससे स्पष्ट है कि जिम बलात्कार एवं अय्याशी का अड्डा नहीं है ।